दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को किया बरी, कांग्रेस नेता ने दायर किया था मानहानि का केस

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दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने सोमवार (5 नवम्बर) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के एक मामले को खारिज कर दिया।

file photo

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, साल 2012 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये मामला कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दायर किया था। पवन खेड़ा ने केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ आपत्तिजनक और झूठा बयान देकर उन्हें बदनाम किया था।

पवन खेड़ा के आरोप के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विद्युत कंपनियों और शीला दीक्षित के बीच आपस में सांठगांठ है। दीक्षित उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थी।

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