राहुल गांधी, अरविन्द केजरीवाल, सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य की याचिकाओं पर फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि कानून के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मुद्दे पर दंडात्मक कानूनों की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की और कहा कि हमने देशभर में मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए हैं कि वे निजी मानहानि की शिकायतों पर सम्मन जारी करते समय बेहद सावधानी बरतें।
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 को संवैधानिक करार देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आपराधिक मानहानि की धाराएं सही है और आपराधिक मानहानि का कानून चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले को राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और सुब्रमण्यम स्वामी के लिए बड़े झटका के तौर पर देखा जा रहा है।
न्यूज़ चैनल ज़ी न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानहानि के मामलों में जारी सम्मन के खिलाफ उच्च न्यायालय जाना याचिकाकर्ता पर निर्भर करता है। आठ सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय जाने तक अंतरिम राहत जारी रहेगी और निचली अदालत के समक्ष फौजदारी कार्यवाही स्थगित रहेगी। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और सुब्रमण्यम स्वामी पर दर्ज मुकदमे चलेंगे।