भोपाल गैंगरेप मामला: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 31 अक्टूबर की रात को कोचिंग क्लास से घर लौट रही 19 साल की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार(23 दिसंबर) को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

बता दें कि पीड़िता ने अपना दर्द बया करते हुए कहा था कि, ऐसे लोगों को जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए और चारों को चौराहे पर फांसी लगाना चाहिए।

गौरतलब है कि भोपाल में 31 अक्तूबर की रात को 19 वर्षीय छात्रा का कोचिंग क्लास से घर लौटते वक्त चार बदमाशों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। छात्रा को चार लोगों ने पहले अपहरण किया और फिर गैंगरेप की वरदात को अंजाम दिया था।

इतना ही नहीं उन्होंने लड़की की जान लेने की भी कोशिश की लड़की को बेहोशी की हालत में छोड़कर वो वहां से फरार हो गए थे। छात्रा शहर में रहकर आईएएस की तैयारी कर रही है।

बता दें कि, युवती के माता-पिता दोनों पुलिस में हैं और भोपाल से बाहर पदस्थ हैं। इस मामले में अंतत: घटना के करीब 24 घंटे बाद पीड़िता की प्राथमिकी हबीबगंज जीआरपी पुलिस थाने में बुधवार शाम को दर्ज की गयी, इसी थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी।

छात्रा ने बयां किया अपना दर्द

बता दें कि, इस दरिंदगी का शिकार हुई छात्रा ने मीडिया के सामने आकर अपना दर्द बयां किया था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए पीड़ित छात्रा ने कहा था कि, वह अपने पिता के साथ इस थाने से उस थाने भटकी रही।

लेकिन मदद के लिए कोई पुलिसवाला नहीं आया। साथ ही पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग भी की है।पीड़िता ने कहा कि ऐसे लोगों को जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए और चारों को चौराहे पर फांसी लगाना चाहिए।

पीड़िता में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी खासा गुस्सा है। उसने कहा कि हबीबगंज टीआई को छोड़कर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, पीड़िता ने बताया कि पुलिसवाले हादसे पर ही सवाल उठा रहे थे

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