दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के तहत 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ शुक्रवार (9 अगस्त) को आरोप तय किए है। बता दें कि, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई के बाद इस केस से जुड़े सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़त परिवार के आग्रह पर इन केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया था।
जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए। सिंह इस समय दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती हैं। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण और महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।
सीबीआई ने गुरुवार को अदालत को बताया था कि कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई ने लड़की के पिता पर हमला किया और तीन राज्य पुलिस अधिकारियों एवं पांच अन्य के साथ मिलकर शस्त्र कानून के एक मामले में उसे फंसाया था। बीते दिनों खबर आई थी कि दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता और उनके वकील की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के राय बरेली में 28 जुलाई को कार-ट्रक की टक्कर में 19 साल की पीड़िता तथा उनके वकील गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे जबकि उसकी दो महिला रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सोमवार को लखनऊ के एक अस्पताल से हवाई मार्ग से नई दिल्ली के अस्पताल पहुंचाया गया था। एम्स के मीडिया एवं प्रोटोकॉल प्रभाग की अध्यक्ष आरती विज ने बताया कि दोनों की हालात गंभीर है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। (इंपुट: भाषा के साथ)