दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार (5 जुलाई) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती पर 2014 के एक प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और लोकसेवकों के काम में बाधा डालने से संबंधित मामले में उन पर आरोप तय किए।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि प्रथम दृष्टया उन पर मामला और गंभीर संदेह बनता है। केजरीवाल और सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वकील इरशाद ने उनके दोषी नहीं मानने और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया जिसके बाद अदालत ने आरोप तय किए।
अदालत में मौजूद सोमनाथ भारती ने भी खुद को दोषी नहीं माना। विधायक राखी बिरला के खिलाफ हालांकि आरोप तय नहीं किए जा सके, क्योंकि वह उपलब्ध नहीं थीं। अदालत ने उन्हें आठ जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया, तब आरोप तय किए जाएंगे।
पीटीआई के मुताबिक जज ने कहा, ‘जहां तक आरोपी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राखी बिड़ला और सोमनाथ भारती का सवाल है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि उनके खिलाफ पहली नजर में केस और गंभीर संदेह पैदा होता है।’ कोर्ट ने तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 145, 188, 147, 186, 353, 332 के तहत आरोप तय किए।