केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नोटिस जारी कर राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार (20 दिसंबर) को नोटिस जारी कर पूछा है कि दिन में कंडोम के विज्ञापन क्यों नहीं दिखाए जा सकते हैं। बता दें कि पिछले दिनों 11 दिसंबर को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अहम फैसले में टीवी चैनलों पर कंडोम के विज्ञापनों को लेकर पाबंदी की घोषणा करते हुए कहा था कि इसके विज्ञापन देर रात को ही प्रसारित किए जा सकेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने फरमान में कहा है कि अब कंडोम के विज्ञापन रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच ही प्रसारित किए जा सकेंगे। सरकार के इस आदेश पर बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से पूछा है कि कंडोम के विज्ञापनों को पूरे दिन क्यों नहीं दिखाया जा सकता है?
Rajasthan High Court issued notice to I&B Ministry, Principal Secretary to Central Govt and Union Health Secretary asking why can't the condom ads be telecast outside the currently affixed hours between 10 pm – 6 am. The Court also sought a reply on the same.
— ANI (@ANI) December 20, 2017
इस संबंध में हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक नोटिस जारी कर कंडोम विज्ञापनों का समय निर्धारित करने पर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने आईबी मंत्रालय के अलावा केंद्र सरकार के मुख्य सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को भी नोटिस जारी किया है।
नोटिस में पूछा गया है कि निर्धारित समय, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे के बाहर कंडोम के विज्ञापन क्यों नहीं दिखाए जा सकते। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि कंडोम के विज्ञापन देर रात ही दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं। मंत्रालय के इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी।
गौरतलब है कि गर्भ निरोधक और एड्स नियंत्रण के लिए सरकार भी कंडोम को प्रचारित करती है। जनसंख्या नियंत्रण के इस महत्वपूर्ण साधन को सरकार मुफ्त में भी बांटती है। कई बड़ी कंपनियों के कंडोम का प्रचार बॉलिवुड के बड़े-बड़े कलाकार करते हैं। गौरतलब है कि सेक्स और गर्भनिरोधकों के बारे में खुलकर बातचीत अभी भी समाज में एक वर्जना के तौर पर देखा जाता है।