प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार(13 जून) को दिल्ली की एक अदालत में एयरसेल-मैक्सिस धशोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया।
समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रूबी अल्का गुप्ता ने कहा कि वह चार जुलाई को आरोप पत्र पर विचार करेंगी। एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में धन शोधन रोकथाम कानून की धारा चार के तहत कार्ति के अलावा चार अन्य लोगों को नामजद किया है।
निदेशालय ने आरोपपत्र में कई जगहों पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के नाम का जिक्र किया है लेकिन उन्हें इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। एजेंसी ने अदालत को बताया कि वह इस मामले में पूरक आरोपपत्र दायर कर सकती है।
अदालत टूजी स्पैक्ट्रम मामलों से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस प्रकरण में 2011 और 2012 में क्रमश: सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दो मामलों में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को दस जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे चुकी है।
यह मामला एयरसेल में निवेश के लिए फर्म मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी से जुड़ा है।