CBI डायरेक्टर का आदेश- कर्मचारी नहीं पहन सकते जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शू और चप्पल; केवल फॉर्मल कपड़े पहनने होंगे

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यालय में औपचारिक रूप से कपड़े पहनना अनिवार्य कर दिया है और कहा है कि जींस और स्पोर्ट्स शू जैसे किसी भी कपड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

फाइल फोटो

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई कार्यालय के एक आदेशानुसार पुरुषों के लिए ड्रेस कोड शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर और फॉर्मल जूते होंगे और उन्हें क्लीन शेव ऑफिस आना होगा। वहीं, सीबीआई की महिला कर्मचारियों को केवल साड़ी, सूट, फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहनने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है, “कार्यालय में जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शू, चप्पल की अनुमति नहीं है।”

देश भर के सीबीआई कार्यालयों में नियम लागू होंगे और हर ब्रांच के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

रिपोर्ट के मुताबिक, नाम न छापने की शर्त पर सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि यह एक संतुलित आदेश है, क्योंकि एक पेशेवर जांच एजेंसी के रूप में प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को फॉर्मल कपड़े पहनने की जरूरत होती है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने कैजुअल जैसे जींस और टी-शर्ट पहनना शुरू कर दिया और किसी ने इसे रोका नहीं। सीबीआई अधिकारियों को कम से कम एक फॉर्मल कॉलर वाली शर्ट, ट्राउजर और जूते पहनने की जरूरत है।

बता दें कि, दिग्गज आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नए डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका कार्यकाल दो साल का होगा। उनके नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एक उच्चस्तरीय पैनल ने मुहर लगाई थी। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी जायसवाल के बारे में कहा जाता है कि वे जासूसी में माहिर हैं।

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