गुजरात: खेत मालिक ने 22 वर्षीय आदिवासी महिला मजदूर से किया रेप, शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी

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गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव में एक खेत मालिक ने 22 वर्षीय एक आदिवासी महिला का कथित रूप से बलात्कार किया। आरोप है कि खेत मालिक ने शिकायत करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में आरोपी खेत मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।

गुजरात
प्रतिकात्मक फोटो

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस के एक अधिकारी ने इस मामले में दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि कथित घटना 16 सितंबर को अंजार तालुका के रतनाल गांव में घटी थी, लेकिन प्राथमिकी मंगलवार को दर्ज की गई क्योंकि आरोपी रणछोड़ अहीर ने महिला को घटना के बारे में किसी को बताने पर उसके पति को मारने की धमकी दी थी। घटना के समय यह दंपति अहीर के खेत में मजदूर के रूप में काम कर रहा था। घटना के बाद, दंपति पुलिस से संपर्क किए बिना अपने मूल जिले दाहोद चले गए थे। मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

प्रवासी मजदूरों के हित के लिए काम करने वाले एनजीओ मजदूर अधिकर मंच की सचिव मीना जादव ने कहा कि गुजरात पुलिस के मानवाधिकार प्रकोष्ठ सहित विभिन्न वर्गों के दबाव के बाद अहमदाबाद के साबरमती पुलिस स्टेशन में जीरो प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने साबरमती थाने के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने शुरू में प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया था।

जादव ने कहा कि पीड़िता के पति ने दाहोद में एनजीओ से संपर्क किया, जिसके बाद पीड़िता को अहमदाबाद लाया गया, जहां उसने मामला दर्ज कराया। बता दें कि, जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है और उसके बाद उस मामले को उपयुक्त पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जा सकता है क्षेत्र में यह अपराध हुआ हो।

आरोपी अहीर पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (2) (n) (बार-बार बलात्कार करना), 354 (A) (1) (i) (यौन उत्पीड़न), 506 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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