बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- तब्लीगी जमात के विदेशी सदस्यों को बनाया गया ‘बलि का बकरा’, उनके खिलाफ दर्ज FIR को किया रद्द; मीडिया को भी लगाई फटकार

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बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने शनिवार को तब्लीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज कर दिया और सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस्लामिक संगठन से जुड़े विदेशी नागरिकों के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज करते हुए कहा, “एक राजनीतिक सरकार उस समय बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है जब महामारी या विपदा आती है और हालात बताते हैं कि संभावना है कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया था।”

बॉम्बे हाई कोर्ट

लाइव लाइव के अनुसार, अदालत ने कहा कि, “भारत में संक्रमण के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। विदेशियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई पर पश्चाताप करने और क्षति की भरपाई करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने का यह उचित समय है।”

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वीजा शर्तों के अनुसार धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक प्रवचनों में भाग लेने जैसी सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए विदेशियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति टीवी नलवाडे और न्यायमूर्ति एमजी सेवलिकर की खंडपीठ ने यह भी कहा कि, “किसी भी स्तर पर यह अनुमान संभव नहीं है कि वे इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहे थे और धर्मांतरण का इरादा था।”

अदालत ने कहा कि विदेशियों के खिलाफ, “प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रचार था जो विदेशी मार्कज दिल्ली आए थे और एक चित्र बनाने की कोशिश की गई कि ये विदेशी भारत में COVID-19 वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। इन विदेशियों के खिलाफ वस्तुतः उत्पीड़न था।”

तब्लीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 29 विदेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रो-सरकारी भारतीय टीवी चैनलों ने भारत में कोरोनो वायरस के प्रसार के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ अभियान भी चलाया था।

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