महाराष्ट्र में एक इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार ‘रिपब्लिक टीवी’ के एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वह जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने अर्नब से निचली अदालत में जमानत याचिका लगाने के लिए कहा है। बता दें कि, 5 नवंबर को रायगढ़ पुलिस ने अर्नब को अन्वय नाइक आत्महत्या केस में गिरफ्तार किया था।
Anvay Naik suicide case: Bombay High Court refuses to grant interim bail to Arnab Goswami. HC directs him to approach a lower court to seek bail
— ANI (@ANI) November 9, 2020
रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को रविवार सुबह अलीबाग क्वारंटाइन सेंटर से तलोजा जेल ले जाया गया है। वहीं, जब अर्नब को अलीबाग क्वारंटाइन सेंटर से तलोजा जेल भेजा जा रहा था तो उस दौरान अर्नब ने पुलिस वैन से कहा था कि, ”मुझे जान का खतरा है, मुझे सुबह पुलिस स्टेशन में मारा और घसीटा गया। सुबह जेलर ने मुझे मारा, मैंने आग्रह किया मुझे प्लीज वकील से बात करने दीजिए। मुझे बोला गया बात नहीं करने देंगे।”
गौरतलब है कि, महाराष्ट्र के रायगढ़ पुलिस की टीम ने बुधवार सुबह मुंबई के लोअर परेल स्थित घर से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद बुधवार देर रात ही अर्नब को तीन अन्य आरोपियों के साथ अलीबाग कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है।