बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व सांसद विनय कटियार और कई अन्य वीएचपी नेता समेत सभी 32 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जज ने कहा कि घटना अचानक हुई थी, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ सीबीआई सबूत पेश नहीं कर पाई। इस लिए सभी आरिपोयों को बाइज्जत बरी किया जाता है।
फैसले के देखते हुए राज्य भर में हाई अलर्ट लगा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें से आधे पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में तैनात किया गया है। ट्रैफिक एसपी पूर्णेंदु सिंह ने कहा कि अदालत का फैसला होने तक सभी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है और क्षेत्र में केवल एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को ही ले जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा, “अन्य बदलाव भी किए गए हैं, कुछ स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे।”
उत्तर प्रदेश के ऐसे 25 जिले जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं, उनमें सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या में भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पुलिस की पर्याप्त तैनाती की गई है। लखनऊ और अयोध्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा की कमान सीआईडी भी संभालेगी। सीआईडी, लखनऊ खुफिया इकाई और सीआरपीएफ और डॉग स्क्वायड को भी अदालत में तैनात किया गया है। अदालत में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
बता दें कि, बाबरी विध्वंस मामले में अदालत का यह फैसला 28 साल बाद आया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को ढहा दिया था। उनका दावा था कि अयोध्या में यह मस्जिद भगवान राम के ऐतिहासिक राम मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी।
बता दें कि मामले में 49 आरोपी थे, वहीं तोड़फोड़ में शामिल लाखों ‘कारसेवकों’ के नाम भी राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग एफआईआर में दर्ज किए गए थे। लेकिन सुनवाई के दौरान आरोपियों में से बाल ठाकरे, अशोक सिंघल, महंत अवैद्यनाथ, गिरिराज किशोर और विजयाराजे सिंधिया समेत कुछ अभियुक्तों का निधन हो गया और अब 32 आरोपी ही बचे हैं।