साध्वी से बलात्कार के मामले में गुजरात की सूरत सेशंस कोर्ट ने मंगलवार (30 अप्रैल) को आसाराम के बेटे नारायण साईं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने नारायण साईं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि, सूरत की रहने वाली दो बहनों ने 2013 में पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आसाराम बापू और नारायण साईं ने उनके साथ बलात्कार किया।
Gujarat: Narayan Sai, son of Asaram who was found guilty in a rape case by Surat Sessions Court, has been sentenced to life imprisonment. (file pic) pic.twitter.com/R80kNXo5v6
— ANI (@ANI) April 30, 2019
दोनों बहनों ने साईं और आसाराम के खिलाफ कथित शोषण की अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई थी। इनमें से एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह आश्रम में रह रही थी तो 2002 से 2005 के बीच नारायण साईं ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़ित छोटी बहन ने नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत दिए थे और मौका-ए-वारदात को पहचाना था। वहीं, बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।
केस दर्ज होने के बाद साईं अंडरग्राउंड हो गया था। करीब दो महीने बाद दिसंबर, 2013 में उसे हरियाणा-दिल्ली सीमा के पास गिरफ्तार कर लिया गया। वह सिख के वेश में मिला था। नारायण पर जेल में रहते हुए पुलिस कर्मचारी को 13 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का भी आरोप लगा था। बता दें कि आसाराम जोधपुर में बलात्कार के एक दूसरे मामले में दोषी पाया जा चुका है और वह आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है।