दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ और उसके तत्कालीन उपाध्यक्ष चेतन चौहान द्वारा उन्हें कथित रूप से बदनाम करने पर दर्ज कराये गए आपराधिक मामले में आम आदमी पार्टी(AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद को आरोपमुक्त कर दिया।
FILE PHOTO: @AamAadmiPartyसमाचार एजेंसी भाषा की ख़बर के मुताबिक, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अरविंद केजरीवाल और कीर्ति आजाद को राहत देते हुए कहा कि चौहान अब मामले में अभियोजक नहीं हैं क्योंकि वह डीडीसीए के उपाध्यक्ष नहीं है और डीडीसीए के पास मामले में अभियोजन के लिये नया प्रतिनिधि है।
अदालत ने यह भी कहा कि डीडीसीए ने आरोपित व्यक्तियों द्वारा मामले में आरोपमुक्त करार दिये जाने की मांग को लेकर दायर याचिका का विरोध नहीं किया है।
अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि चौहान या डीडीसीए के अन्य अधिकारी को निजी तौर पर बदनाम किया गया।
डीडीसीए और चौहान ने कहा था कि केजरीवाल और उस समय डीडीसीए के सदस्य रहे आजाद ने सुर्खियों में बने रहने और राजनीतिक फायदा उठाने के लिये डीडीसीए के खिलाफ बयानबाजी की।