सोशल मीडिया: ‘चोर मचाये शोर? यह कहावत अर्नब गोस्वामी ने सार्थक कर दी है’

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BCCL ने मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 378, 379, 403, 405, 406, 409, 411, 414 और 418 के साथ-साथ IT ऐक्ट, 2000 के सेक्शन 66-B, 72 और 72-A के तहत मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCCL ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि गोस्वामी और श्रीदेवी दोनों ने ही जानबूझकर टाइम्स नाउ की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसे में प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करने को लेकर उन्हें आईपीसी के सेक्शन 403 और अन्य धाराओं के तहत सजा मिलनी चाहिए।

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