आपराधिक मानहानि मामला: श्रीनगर कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के अन्य कर्मचारियों को अदालत में पेश होने का दिया निर्देश

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भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर की मदद से अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ की स्थापना करने वाले अर्नब गोस्वामी सहित चैनल कुछ अन्य कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अर्नब गोस्वामी के अलावा रिपब्लिक टीवी में कार्यरत आदित्य राज कौल, जीनत जीशान फाजिल और सकल भट्ट को भी समन जारी किया है।

फाइल फोटो: अर्नब गोस्वामी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह आदेश पूर्व मंत्री और वरिष्ठ पीडीपी नेता नईम अख्तर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिया है।अख्तर ने अपने मानहानि मामले में रिपब्लिक टीवी पर उनके खिलाफ गलत खबर प्रसारित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने रिपब्लिक टीवी के कर्मचारियों को अदालत के सामने पेश होने की गुहार लगाई थी। अदालत ने गोस्वामी और उनके सहयोगियों को 9 फरवरी, 2019 तक कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अख्तर ने एक मौलवी आबिद अंसारी, बीजेपी कार्यकर्ता खालिद जहांगीर शेख और अन्य के खिलाफ 16 नवंबर को अपना मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर ऐजाज अहमद खान ने अदालत में पेश नहीं होने के बाद इन सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। अंसारी बाद में जमानत बांड पेश करने के लिए अदालत में पेश हुए।

रिपोर्ट के मुताबिक, अख्तर ने कोर्ट से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ आरपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध के लिए कानून के अनुसार मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। बता दें कि गोस्वामी ने पिछले साल बीजेपी के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर की मदद से रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया था। उन्हें अक्सर अपने चैनल के माध्यम से बीजेपी के एजेंडे को बढ़ावा देने के आरोपों का सामना करना पड़ता है।

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