दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित रूप से मारपीट और बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार सत्ताधारी आम आदमी पार्टी(AAP) के विधायक प्रकाश जारवाल शुक्रवार(9 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।
बता दें कि, इससे पहले भी प्रकाश जारवाल ने जमानत की अर्जी दी थी जिसे खारिज कर दिया गया था। प्रकाश जारवाल देवली से विधायक हैं। बता दें कि, मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अपनी सफाई में कहा था कि विधायकों और मुख्य सचिव के बीच तीखी बहस जरूर हुई थी, लेकिन मारपीट की बात गलत है।
बता दें कि, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों द्वारा कथित रूप से मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट करने के मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बुधवार(7 मार्च) को कहा कि वह अड़ियल हो सकते हैं लेकिन हिंसक नहीं।
गौरतलब है कि, दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया है कि सोमवार(19 फरवरी) देर रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक के दौरान ‘आप’ विधायकों ने उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की। इस मारपीट की शिकायत अंशु प्रकाश में पुलिस में दर्ज कराई थी। प्रकाश की शिकायत के बाद की गई मेडिकल जांच में उसके साथ मारपीट की पुष्टि भी हुई है।
बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायक को अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को गिरफ्तार किया था।