मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अपमान करने के मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद अब सागर, बीना, खुरई और दिल्ली में मामले दर्ज किए जाएंगे। यह मामला पांच साल पुराना साल 2014 का है जब केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और मध्य प्रदेश के सागर में विरोध प्रदर्शन किया था।
बता दें कि राष्ट्रध्वज के अपमान मामले में कोर्ट का निर्देश अधिवक्ता राजेंद्र मिश्रा की एक याचिका पर आया है। अधिवक्ता ने कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए देशभर में चुनाव प्रचार के दौरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू को राष्ट्रीय ध्वज के साथ आगे बढ़ाया था। याचिकाकर्ता ने झाड़ू के साथ ही तिरंगा लहराने पर इसे राष्ट्रध्वज का अपमान बताया था और कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।
Madhya Pradesh: A Court in Sagar has given permission to lodge FIR against Delhi CM Arvind Kejriwal and AAP workers for allegedly disrespecting the national flag. Cases will be registered in Sagar, Bina, Khurai and Delhi.
— ANI (@ANI) January 18, 2019
बता दें कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल, सागर कोर्ट की अनुमति को लेकर अभी तक न तो आम आदमी पार्टी की ओर से कोई बयान आया है और न ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कुछ कहा गया है।