राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और AAP कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज होगी FIR, कोर्ट ने दी अनुमति

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मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अपमान करने के मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद अब सागर, बीना, खुरई और दिल्ली में मामले दर्ज किए जाएंगे। यह मामला पांच साल पुराना साल 2014 का है जब केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और मध्य प्रदेश के सागर में विरोध प्रदर्शन किया था।

File Photo: PTI

बता दें कि राष्ट्रध्वज के अपमान मामले में कोर्ट का निर्देश अधिवक्ता राजेंद्र मिश्रा की एक याचिका पर आया है। अधिवक्ता ने कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए देशभर में चुनाव प्रचार के दौरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू को राष्ट्रीय ध्वज के साथ आगे बढ़ाया था। याचिकाकर्ता ने झाड़ू के साथ ही तिरंगा लहराने पर इसे राष्ट्रध्वज का अपमान बताया था और कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।

बता दें कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल, सागर कोर्ट की अनुमति को लेकर अभी तक न तो आम आदमी पार्टी की ओर से कोई बयान आया है और न ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कुछ कहा गया है।

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