मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार (22 अगस्त) को चूड़ियां बेचने वाले एक 25 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति के साथ भीड़ ने मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घटना गोविंद नगर के बाणगंगा इलाके की बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों लोग थाने के बाहर जमा होने के बाद कथित तौर पर देर रात पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस जांच का हवाला देते हुए कहा कि पीड़ित पर हमला तब किया गया जब लोगों को एहसास हुआ कि वह अपना व्यवसाय चलाने के लिए नकली नाम का इस्तेमाल कर रहा है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान 25 वर्षीय तसलीम के रूप में हुई है, जिसे बाणगंगा इलाके में भीड़ ने बेरहमी से पीटा था। अज्ञात लोग पीड़ित को धार्मिक गालियां दे रहे थे और कुछ दिन पहले बॉम्बे बाजार (इस घटना में वाल्मिकी समाज से जुड़े सब्जी बेचने वाले और उसके दो नाबालिग रिश्तेदारों को पीटा गया था) में हुई घटना के लिए उस पर चिल्ला रहे थे।
पीड़ित के मुताबिक, वह बाणगंगा इलाके में चूड़ियां बेच रहा था, तभी आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। बाद में तीन-चार लोग आगे आते हैं और उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। पीड़ित ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि आरोपियों ने पहले मेरा नाम पूछा और मेरा नाम डायल करने के बाद मुझे पीटना शुरू कर दिया, उन्होंने मेरे पैसे भी लूट लिए और चूड़ियां और अन्य सामग्री जो मैं ले जा रहा था, उन्हें भी तोड़ दिया। पीड़ित युवक ने बताया कि उन्होंने पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया नाम पूछकर मारा, बॉम्बे बाज़ार में हुई घटना का जिक्र कर रहे थे।
In a viral video, a bangle seller in Banganga Police station area was thrashed & objectionable language was used against him. FIR registered, the accused are being identified through the video. Stringent action will be taken against them: Ashutosh Bagri, Indore SP#MadhyaPradesh pic.twitter.com/s10xeKChV3
— ANI (@ANI) August 23, 2021
वहीं, इस घटना पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बेहद की अजीबीगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, वह चूड़ी बेचने का काम जिस मोहल्ले में कर रहा था, उसने हिन्दू नाम रखा हुआ था जबकि वह दूसरे समुदाय से था। इसी तरह से उसके दो आधार कार्ड भी मिले हैं, लेकिन गृहमंत्री ने ये नहीं बताया कि इससे भी किसी को पिटाई करने का हक नहीं मिलता।
पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 141, 142, 143, 147 (गैरकानूनी रूप से जमा होने और दंगा करने से संबंधित धाराएं) 294, 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) 323, 395 (डकैती), 506 120 बी और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया है।