हैदराबाद बम ब्लास्ट केस में 11 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 दोषी करार, दो बरी

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हैदराबाद में 11 साल पहले हुए डबल बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने मंगलवार(4 सितंबर) को अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 2 आरोपियों को दोषी ठहराया है, वहीं 2 आरोपियों को बरी कर दिया है।

कोर्ट ने दो आरोपियों इस्माइल चौधरी और अनिक शफीक सईद को दोषी करार दिया है। दो अन्य फारुक शार्फुद्दीन तरकश और मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख को बरी कर दिया गया है। जबकि इस केस में एक अन्य आरोपी के मामले पर सोमवार को कोर्ट का फैसला आएगा। इस मामले में पुलिस ने पांच को गिरफ्तार किया था।

बता दें कि हैदराबाद को डबल बम ब्लास्ट में 42 लोगों की जान गई थी जबकि 50 से अधिक लोग जख्मी हुए थे। पहला बम धमाका गोकुल चाट भंडार में हुआ था जबकि दूसरा ब्लास्ट शहर के व्यस्तम टूरिस्ट स्पॉट लुम्ब‍िनी पार्क में हुआ था।ख़बरों के मुताबिक, बताया जा रहा है कि इन बम धमाकों को अंजाम देने के मामले में कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं।

दोहरे विस्‍फोट और दिलसुखनगर इलाके में फुट ओवरब्रिज के नीचे एक बम मिलने के संबंध में पकड़े गए आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और अन्य संबंधित धाराओं तथा विस्फोटक सामग्री अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।

 

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