2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में 5 दोषियों को फांसी, 7 को उम्रकैद

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मुंबई में 2006 में हुए लोकल ट्रेनों में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के करीब नौ साल बाद विशेष अदालत ने दोषियों के लिए सजा का ऐलान आज बुधवार को कर दिया। विशेष मकोका अदालत ने 12 दोषियों में से 5 को मौत की सजा सुनाई है, जबकि 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

मुंबई में 11 जुलाई, 2006 को पश्चिमी रेलवे की उपनगरीय रेलगाड़ियों की सात बोगियों में शाम 6.23 बजे से 11 मिनट के भीतर सात सिलसिलेवार आरडीएक्स बम विस्फोट किए गए थे, जिसमें 188 यात्रियों की जान चली गई थी, जबकि 828 लोग घायल हो गए थे।

ये सिलसिलेवार सात बम विस्फोट मुंबई और ठाणे जिलों के बीच माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड स्टेशन पर हुए थे।

आठ साल तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने करीब 5,500 पन्नों के बयान के साथ ही यात्रियों, विस्फोट में बाल-बाल बचे लोगों, चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों सहित 188 गवाह भी पेश किए।

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