नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल को कोर्ट में होना पड़ेगा पेश

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नेशलन हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। उन्हें अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

सोनिया और राहुल ने पेशी से छूट के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग को सोमवार को खारिज कर दी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सोनिया और राहुल की व्यक्तिगत पेशी से छूट देने संबंधी याचिका में कोई दम नहीं है।

सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मंगलवार (कल) पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इस मामले में दोनों नेता आरोपी हैं उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर यह केस चल रहा है।

नेशनल हेरल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी दि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की स्थापना 1938 में हुई थी.

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया यह अख़बार 2008 में बंद हो गया था। नवगठित कंपनी यंग इंडिया ने 2010 में इसका अधिग्रहण कर लिया था।

सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल की संपत्ति लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपये बतौर ऋण दिए थे जो ग़ैरक़ानूनी है।

स्वामी का कहना है कि नेशनल हेरल्ड अख़बार के बंद होने के बाद कंपनी की संपत्ति पर ग़ैर क़ानूनी तरीके से क़ब्ज़ा कर लिया गया और यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बनाई गई।

इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा और सुमन दुबे सहित 6 लोगों को उन्होंने अपनी याचिका में अभियुक्त बनाया है।

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