बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने विवाह रुकवाया

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समाचार एजेंसी भाषा की खबर के अनुसार चार साल पहले कथित तौर गैरकानूनी तरीके से ईसाई धर्म अपनाने के बाद एक नाबालिग हिन्दू लड़की और एक लड़के के कल यहां चर्च में होने वाले विवाह को पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रकवा दिया।

पुलिस ने इस मामले में चर्च के पादरी सहित दस लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के कोलगवां पुलिस थाने के तहत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस दल और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सतना के ‘चर्च ऑफ गॉड’ में पादरी द्वारा करवायी जा रही एक नाबालिग हिन्दू लड़की और एक लड़के का विवाह रूकवा दिया गया। विवाह कर रही लड़की और लड़के ने चार वर्ष पूर्व कथित तौर गैरकानूनी तरीके से ईसाई धर्म अपनाया था।

नगर पुलिस अधीक्षक सीएसपी: सीताराम यादव ने बताया कि लड़की हिन्दू थी और उसके प्रमाणपत्र के मुताबिक 8 साल की उम्र पूरी होने में फिलहाल 10 दिन का समय शेष है। सीएसपी ने बताया, ‘‘इस मामले में दूल्हे और चर्च के पादरी सैम सेमुअल सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।’’ उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य लक्ष्मी यादव और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से इस मामले में शिकायत की थी।

उन्होंने बताया कि चर्च में विवाह के लिये आए जोड़े ने दावा किया है कि वह धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दे पाये हैं, जोकि कानून के मुताबिक जरूरी है।

यादव ने बताया कि यह एक छोटा चर्च है और इस दौरान यहां काफी भीड़ जमा हो गयी थी उन्होंने बताया कि लड़की के करीबी परिजन ने उसके विवाह का विरोध किया था और लड़की से बात करने पर हमें भी मामला संदिग्ध लगा है।

सीएसपी ने बताया कि मामले में आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 295 A धर्म परिवर्तन अधिनियम की धारा 3:4 और बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 14 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत की अपील मंजूर कर ली गई है।

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