इस साल के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम विधानसभा सीट पर इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को सुरक्षित रखने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नंदीग्राम से उनकी जीत के खिलाफ ममता बनर्जी द्वारा दाखिल चुनाव याचिका को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।
बता दें कि, सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार (14 जुलाई) को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही अदालत ने नंदीग्राम सीट पर हुए चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड और उपकरणों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।
जस्टिस शम्पा सरकार की सिंगल जज बेंच ने कहा था, “कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86 (1) में प्रावधान के अनुसार कोई दोष नहीं है। नोटिस को शर्तों के अनुसार जारी किया जाए। इस न्यायालय द्वारा बनाए गए चुनाव याचिका नियमों के नियम 24 के। मामले को 12 अगस्त, 2021 को वापस करने योग्य बनाया गया है।”
न्यायमूर्ति सरकार ने निर्देश दिया, ‘‘इस मामले में फैसला होने तक, इस अदालत में जिस चुनाव को चुनौती दी गई है उससे जुड़े सभी दस्तावेजों, चुनावी पत्रों, उपकरणों और वीडियो रेकॉर्डिंग आदि को संबंधित और सक्षम प्राधिकार/अधिकारियों द्वारा सुरक्षित रखा जाए।’’ न्यायमूर्ति सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा उनकी पीठ को मिली रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत दायर की गई है।
पीठ ने कहा, ‘‘कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के प्रावधान 86(1) के हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं है।’’
अधिकारी एक समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी थे और वह बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। हाई-प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में अधिकारी ने 1,956 मतों के अंतर से बनर्जी को हराया था। बाद में सीएम ममता बनर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा था कि हम इस मामले को लेकर अदालत जाएंगे। वह अभी राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। (इंपुट: भाषा के साथ)