SEBI ने मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनिल अंबानी, टीना अंबानी और परिवार के अन्य सदस्यों पर लगाया 25 करोड़ रुपये का जुर्माना

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भारत के बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शेयर होल्डिंग में अनियमितताओं के लिए जाने-माने उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, भाई अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी और परिवार के अन्य सदस्यों पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना साल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े मामले में अधिग्रहण नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।

मुकेश अंबानी
फाइल फोटो

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने 85 पृष्ठ के आदेश में कहा कि आरआईएल के प्रवर्तकों और पीएसी (मिली-भगत से काम करने वाले लोग) साल 2000 में कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक के अधिग्रहण के बारे में खुलासा करने में विफल रहे। मुकेश और अनिल कारोबार का बंटवारा कर 2005 में अलग हो गए थे। आदेश के अनुसार आरआईएल के प्रवर्तकों ने 2000 में कंपनी में 6.83 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। यह अधिग्रहण 1994 में जारी 3 करोड़ वारंट को परिवर्तित कर के किया गया था।

सेबी के अनुसार आरआईएल प्रवर्तकों ने पीएसी के साथ मिलकर गैर-परिवर्तनीय सुरक्षित विमोच्य डिबेंचर से संबद्ध वारंट को शेयर में बदलने के विकल्प का उपयोग कर 6.83 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण नियमन के तहत निर्धारित 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक था। आदेश के इस मामले में उन्हें सात जनवरी, 2000 को शेयर अधिग्रहण की सार्वजनिक तौर पर घोषणा करने की जरूरत थी। पीएसी को 1994 में जारी वारंट के आधार पर इसी तारीख को आरआईएल के इक्विटी शेयर आबंटित किए गए थे।

हालांकि, सेबी ने पाया कि प्रवर्तकों और पीएसी ने शेयर अधिग्रहण के बारे में कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की। इसलिए इन लोगों ने टेकओवर नियमों को उल्लंघन किया है। सेबी के नियमों के तहत प्रवर्तक समूह ने किसी भी वित्त वर्ष में 5 प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार का अधिग्रहण किया है, उसके लिए जरूरी है कि वह अल्पांश शेयरधारकों के लिए खुली पेशकश करे। सेबी ने कहा कि संबंधित लोगों और इकाइयों को जुर्माना संयुक्त रूप से और अलग-अलग देना है।

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