शिवसेना के दिग्गज नेता और विधायक रविंद्र वायकर और उनकी पत्नी मनीषा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में सिविल मानहानि का मुकदमा दायर किया और हर्जाने के रूप में 100 करोड़ रुपये की मांग की।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, वाइकर दंपति ने गुरुवार को कोर्ट में अपनी दो याचिका दायर कर कहा कि किरीट सोमैया ने उनके खिलाफ ‘अपवाद’ और ‘आधारहीन’ आरोप लगाए जिसे कई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा कवर किया गया। शिवसेना नेता रविंद्र वायकर और उनकी पत्नी ने अपनी याचिका में कहा कि भाजपा नेता के आरोपों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।
बता दें कि, पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि रविंद्र वायकर ने अलीबाग में संपत्तियां खरीदी लेकिन अपने चुनावी हलफनामे में इसका खुलासा नहीं किया। शिवसेना नेता के मुताबिक, किरीट सोमैया के इस आधारहीन आरोप से उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंची और मानसिक पीड़ा का कारण बना।
याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि वह भाजपा नेता पर दंपति के खिलाफ सोशल मीडिया या प्रेंस कॉन्फ्रेंस में बयान बाजी करने पर रोक लगाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि किरीट सोमैया शिवसेना नेता रविंद्र वायकर को 100 करोड़ रुपए और उनकी पत्नी को मनीषा को 10 करोड़ रुपए मुआवजा दें। दंपति ने दलीलों में कहा कि उन्होंने सोमैया के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की थी।
पिछले महीने, सोमैया ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वायकर पर कथित रूप से अलीबाग में कुछ संपत्तियों की खरीदने के लिए अपने पदों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था, जिन्हें तब उनकी पत्नियों रश्मि ठाकरे और मनीषा वायकर के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था।
सोमैया ने दावा किया था कि अन्वय नाइक ने 2008-09 में इन संपत्तियों का निर्माण किया था और ठाकरे और वायकर ने 2014 में उनसे खरीदा था। बता दें कि, नाइक ने कथित तौर पर 2018 में आत्महत्या कर ली और नवंबर 2020 में मामला फिर से खोल दिया गया। इस मामले में अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के कथित आरोप में गिरफ्तार कर भी किया गया था।
राज्य में दो अन्य संपत्तियों से संबंधित संपत्ति के गैर-खुलासे को लेकर सोमैया ने वायकर के खिलाफ अन्य आरोप भी लगाए थे। कोर्ट में सुनवाई के लिए मुकदमों की तारीख अभी आवंटित की जानी है।