बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कोरोना वायरस अवेयरनेस कॉलर ट्यून को मोबाइल फोन से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति जागरूक करने वाली कॉलर ट्यून को हटाया जाए। इसके पीछे याचिकाकर्ता की ओर से कई तरह के तर्क दिए गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका को गुरुवार को जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इसे 18 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ने शारीरिक सुनवाई में असमर्थता व्यक्त की थी।
PIL filed in Delhi High Court seeking the removal of mobile caller tune on #COVID19 awareness in the voice of actor Amitabh Bachchan
— ANI (@ANI) January 7, 2021
एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता राकेश ने वकील ए.के. दुबे और पवन कुमार के माध्यम से दायर पीआईएल में अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज का चयन करने पर सवाल उठाए हैं। याचिका में अमिताभ बच्चन के खिलाफ नियम उल्लंघन के कई मामलों का भी हवाला दिया गया और आरोप लगाया गया कि उनका एक साफ इतिहास नहीं है और वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहे हैं।
बता दें कि, देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों से लोगों को आगाह करने के लिए भारत सरकार ने कॉलर ट्यून में अमिताभ बच्चन की आवाज में एक संदेश देने की शुरुआत की थी। ये संदेश अब लगता है लोगों को परेशान करने लगा है। यही कारण है कि दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज को हटाने की मांग की गई है।