सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी और अन्य सह आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश

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महाराष्ट्र में एक इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी और अन्य सह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

अर्नब गोस्वामी
फाइल फोटो

समाचार एजेंसी ANI के मताबिक, जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि, “अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 50000 रुपये के बांड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि आदेश का तुरंत पालन किया जाए।”

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा “अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे जांच में सहयोग करें। जेल अधीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत बांड निष्पादित किया जाए।”

बता दें कि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें राहत के लिए स्थानीय अदालत जाने को कहा था। अर्नब ने हाई कोर्ट द्वारा जमानत से इनकार किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के दो साल पुराने केस में गिरफ्तार किया था।

बता दें कि, इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार गोस्वामी 4 नवंबर से न्यायिक हिरासत में हैं। बाद में उन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। गोस्वामी को शुरू में अलीबाग जेल के लिए कोविड-19 पृथकवास केन्द्र के रूप में एक स्थानीय स्कूल परिसर में रखा गया था।

महाराष्ट्र के रायगढ़ पुलिस की टीम ने बुधवार सुबह मुंबई के लोअर परेल स्थित घर से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद बुधवार देर रात ही अर्नब को तीन अन्य आरोपियों के साथ अलीबाग कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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