अर्नब गोस्वामी के बाद अब कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल की मुश्किलें बढ़ी, मुंबई कोर्ट ने ‘सांप्रदायिक तनाव’ पैदा करने के लिए दोनों के खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करने का दिया आदेश

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रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी के बाद अब भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई कोर्ट ने ‘सांप्रदायिक तनाव’ पैदा करने के लिए अभिनेत्री और उनकी बहन के खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दोनों पर सांप्रदायिक घृणा और झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, मुंबई की बांद्रा मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, कंगना और उनकी बहन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समुदायों को बांटने की कोशिश की।

लीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर मुनव्वरली उर्फ साहिल ए. सैय्यद की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। उनके वकील रवीश एफ. जमींदार ने बताया कि बांद्रा की 12वीं अदालत के मजिस्ट्रेट जयदेव घुले ने यह आदेश पारित किया है। वकील जमींदार ने बताया, “अदालत ने बांद्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।”

अन्य बातों के अलावा, सैय्यद ने कंगना और रंगोली पर बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी याचिका में बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों को सोशल मीडिया पर और सार्वजनिक बयानों के माध्यम से भाई-भतीजावाद, ड्रग्स की लत, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न समुदायों के कलाकारों के बीच दरार पैदा करने का प्रयास करने, धर्मों का अपमान करने के साथ ही उन्हें हत्यारा ठहराने का प्रयास किया है।

सैय्यद ने कंगना और उनकी बहन पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम विभाजन बनाने का भी आरोप लगाया, जिसमें रंगोली के “मुल्लाओं और धर्मनिरपेक्ष मीडिया को लाइन में खड़ा कर उन्हें गोली मारने’ की बात का हवाला दिया गया है। सैय्यद ने दावा किया कि बांद्रा पुलिस स्टेशन ने 16 सितंबर को कंगना के खिलाफ उनके आरोपों पर संज्ञान लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने मामले में जांच के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने गुरुवार को बांद्रा कोर्ट का रुख किया और सीआरपीसी की धारा 155 (3) के तहत आवेदन देकर बांद्रा पुलिस को उचित निर्देश देकर जांच की मांग की। (इंपुट: आईएएनएस के साथ)

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