दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश का उल्लेख करते हुए पुलिस ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के मद्देनजर लोगों को 30 सितंबर तक शहर में प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। बता दें कि, शहर में कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच दिल्ली पुलिस ने कई ट्वीट कर लोगों को सूचित किया कि डीडीएमए के तीन सितंबर के आदेश के मुताबिक शहर में ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध है।

दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, ‘‘आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीडीएमए के तीन सितंबर के आदेश के मद्देनजर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निषिद्ध/मंजूरी वाली गतिविधियों पर 30 सितंबर तक ‘‘यथास्थिति’’ बरकरार रखे जाने की जरूरत है।’’ इसने कहा, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऐसे में, लोगों की भीड़ वाले सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर 30 सितंबर 2020 तक रोक रहेगी।’’
As such, all political, cultural and social gatherings in NCT of Delhi shall remain suspended till 30.09.2020.@CPDelhi @LtGovDelhi @PMOIndia @HMOIndia
— #DilKiPolice Delhi Police (@DelhiPolice) September 21, 2020
गौरतलब है कि, नए कृषि विधेयकों के विरोध में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को संसद भवन की तरफ मार्च किया। पार्टी ने कहा कि प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें आर पी रोड पर रोककर हिरासत में ले लिया। (इंपुट: भाषा के साथ)