दिल्ली की अदालत ने AAP विधायक दिनेश मोहनिया को छेड़खानी मामले में किया बरी, 2016 का है मामला

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दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार (16 मार्च) को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दिनेश मोहनिया को 2016 के कथित छेड़खानी मामले में बरी कर दिया।

दिनेश मोहनिया

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने 20000 रुपये के जमानती बांड के भरने पर मोहनिया को बरी कर दिया। जमानती बांड यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता कि यदि बरी किए जाने को चुनौती देते हुए अपील दायर की जाती है तो संबंधित व्यक्ति की पेशी हो सके।

मोहनिया पर महिलाओं के एक समूह के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने को लेकर 23 जून, 2016 को मामला दर्ज किया था। ये महिलाएं अपने क्षेत्र में पानी संकट के संबंध में शिकायत लेकर विधायक दिनेश मोहनिया के पास पहुंची थीं।

दिनेश मोहनिया संगम विहार क्षेत्र से विधायक हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिनेश मोहनिया व योवन शर्मा पर मार्च 2016 में अपने समर्थकों के साथ गोविंदपुरी में एक शख्स के घर में घुसने, मारपीट करने और घर की महिला सदस्य से छेड़छाड़ का आरोप था।

बता दें कि, दिनेश मोहनिया इस वक्त आम आदमी पार्टी (आप) की उत्तराखंड इकाई के संयोजक हैं और पार्टी ने उन्हें यहां संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। पार्टी उत्तराखंड का अगला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। (इंपुट: भाषा के साथ)

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