सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए बुधवार को उन्हें जमानत दे दी। अब वे जल्द ही तिहाड़ जेल से रिहा होंगे।
न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ 74 वर्षीय पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने दो लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत देने का निर्णय लिया।
कांग्रेस नेता अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, साथ ही वह न तो किसी गवाह से बात करेंगे, न ही इस मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी करेंगे, न कोई साक्षात्कार देंगे।
चिदंबरम बीते 105 दिन से जेल में बंद थे। उन्हें सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें धनशोधन मामले में 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
Supreme Court says P Chidambaram should not temper with the evidence and not influence the witnesses. He should also not give press interviews or make make public statements in connection with this case. https://t.co/JTs5nGBpJd
— ANI (@ANI) December 4, 2019