मनी लॉन्ड्रिंग केस: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ED की याचिका

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने डीके शिवकुमार की जमानत को खत्म करने की मांग की थी। बता दें कि, हाई कोर्ट ने शिवकुमार को 23 अक्टूबर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

मनी लॉन्ड्रिंग केस
फाइल फोटो: सोशल मीडिया

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान जस्टिस नरीमन ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके अधिकारियों ने डीके शिवकुमार केस में पी चिदंबरम वाली दलील पेश की है, इसलिए अपने अधिकारियों से कहें कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़े। हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लें, अधिकारियों ने दलील में सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम किया है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

बता दें कि, पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। वे मनी लॉन्ड्रिंग मामने में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वहीं, जमानत पर बाहर आने के बाद शिवकुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुए हैं और सरेंडर करने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वे न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। (इंपुट: भाषा के साथ)

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