2002 गुजरात दंगा: PM मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2002 के गुजरात दंगे के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र (अब प्रधानमंत्री) को क्लीनचिट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सोमवार यानी 19 नवंबर को सुनवाई करेगा। इस मामले में नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल (एसआईटी) की क्लीन चिट को बरकरार रखने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को जकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार (13 नवंबर) को न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दंगे के शिकार कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के अध्ययन की जरूरत है, इसलिए 19 नवंबर को वह याचिका पर विचार करेगा।

जाकिया जाफरी ने एसआईटी की ओर से पीएम मोदी को क्लीनचिट दिए जाने के गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दरअसल, पिछले साल अक्टूबर महीने में वर्ष 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री (वर्तमान प्रधानमंत्री) मोदी को क्लीन चिट बरकरार रखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि गुजरात दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी।

गुजरात हाई कोर्ट जकिया जाफरी की उस याचिका पर अपना आदेश सुनाया था जिसमें 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि मोदी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं नौकरशाहों सहित 59 अन्य को साजिश में कथित रूप से शामिल होने के लिए आरोपी बनाया जाए।

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