कई बार अपने विवादित बयानों के चलते मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले मध्यप्रदेश के उज्जैन से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद डॉ चिंतामणी मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रात आठ से 10 बजे के बीच पटाखे चलाने के फैसले पर कहा है कि वे रात 10 बजे बाद ही पटाखे चलाएंगे।
फाइल फोटोपटाखों की बिक्री पर मंगलवार (23 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में फैसला आने के बाद बीजेपी सांसद डॉ चिंतामणी मालवीय ने सोशल मीडिया पर इस बारे में एक पोस्ट करते हुए लिखा, “मैं अपनी दीवाली अपने परम्परागत तरीके से मनाऊंगा और रात में लक्ष्मी पूजन के बाद 10 बजे के बाद ही पटाखे जलाऊंगा। हमारी हिन्दू परंपरा में किसी की भी दखलंदाजी में हरगिज बर्दाश्त नही कर सकता। मेरी धार्मिक परम्पराओं के लिए यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो खुशी खुशी जेल भी जाऊंगा।”
में अपनी दीवाली अपने परम्परागत तरीके से मनाऊंगा और रात में लक्ष्मी पूजन के बाद 10 बजे के बाद ही पटाखे जलाऊंगा । हमारी हिन्दू परंपरा में किसी की भी दखलंदाजी में हरगिज बर्दाश्त नही कर सकता । मेरी धार्मिक परम्पराओं के लिए यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो में खुशी खुशी जेल भी जाऊंगा । pic.twitter.com/Vvmyqmyxln
— Chintamani Malviya (@drchintamani) October 23, 2018
बीजेपी सांसद के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक अलका लांबा ने कहा कि, “दोष इसका नही है, दोष BJP का है कि ऐसे जाहिलों को टिकट देती है और जनता ऐसों को अपना क़ीमती वोट देती है.. भुगतना सबको पड़ता है। क़ानून तो इनकी जेब में है।”
SC का फ़ैसला मनाने से BJP सांसद का इंकार,
हिंदू परंपरा में दख़ल बर्दाश्त नही,
10बजे के बाद भी पटाका जलाऊँगा: मालवीय भाजपादोष इस MLA का नही है, दोष BJP का है कि ऐसे जाहिलों को टिकट देती है और जनता ऐसों को अपना क़ीमती वोट देती है.. भुगतना सबको पड़ता है।
क़ानून तो इनकी जेब में है।— Alka Lamba (@LambaAlka) October 24, 2018
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर मंगलवार (23 अक्टूबर) को देश भर में बैन लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह रोक से इनकार करते हुए कड़ी शर्तों के साथ दिवाली पर कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखों को रात 8 से 10 बजे तक चलाने की इजाज़त दी है।
पटाखे जलाने से पहले पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट की ये शर्तें और फैसले की बड़ी बातें :-
- दिवाली पर पटाखे चलाने से रोक नहीं, लेकिन ये शर्ते सभी को माननी होंगी।
- दिवाली पर केवल रात आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं।
- जिन विक्रेताओं के पास लाइसेंस है केवल वही लाइसेंस प्राप्त ट्रेडर्स ही पटाखे बेच सकते हैं।
- पटाखे ऑनलाइन नहीं खरीद सकेंगे। ऑनलाइन पटाखों पर लगी रोक अब भी जारी रहेगी।
- अगर कोई पटाखे की ऑनलाइन बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा।
- नए साल और क्रिसमस के मौके पर भी रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं।