सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनाने से BJP सांसद का इंकार, बोले- 10 बजे के बाद ही पटाखे जलाऊंगा

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कई बार अपने विवादित बयानों के चलते मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले मध्यप्रदेश के उज्जैन से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद डॉ चिंतामणी मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रात आठ से 10 बजे के बीच पटाखे चलाने के फैसले पर कहा है कि वे रात 10 बजे बाद ही पटाखे चलाएंगे।

फाइल फोटो

पटाखों की बिक्री पर मंगलवार (23 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में फैसला आने के बाद बीजेपी सांसद डॉ चिंतामणी मालवीय ने सोशल मीडिया पर इस बारे में एक पोस्ट करते हुए लिखा, “मैं अपनी दीवाली अपने परम्परागत तरीके से मनाऊंगा और रात में लक्ष्मी पूजन के बाद 10 बजे के बाद ही पटाखे जलाऊंगा। हमारी हिन्दू परंपरा में किसी की भी दखलंदाजी में हरगिज बर्दाश्त नही कर सकता। मेरी धार्मिक परम्पराओं के लिए यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो खुशी खुशी जेल भी जाऊंगा।”

बीजेपी सांसद के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक अलका लांबा ने कहा कि, “दोष इसका नही है, दोष BJP का है कि ऐसे जाहिलों को टिकट देती है और जनता ऐसों को अपना क़ीमती वोट देती है.. भुगतना सबको पड़ता है। क़ानून तो इनकी जेब में है।”

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर मंगलवार (23 अक्टूबर) को देश भर में बैन लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह रोक से इनकार करते हुए कड़ी शर्तों के साथ दिवाली पर कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखों को रात 8 से 10 बजे तक चलाने की इजाज़त दी है।

पटाखे जलाने से पहले पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट की ये शर्तें और फैसले की बड़ी बातें :-

  • दिवाली पर पटाखे चलाने से रोक नहीं, लेकिन ये शर्ते सभी को माननी होंगी।
  • दिवाली पर केवल रात आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं।
  • जिन विक्रेताओं के पास लाइसेंस है केवल वही लाइसेंस प्राप्त ट्रेडर्स ही पटाखे बेच सकते हैं।
  • पटाखे ऑनलाइन नहीं खरीद सकेंगे। ऑनलाइन पटाखों पर लगी रोक अब भी जारी रहेगी।
  • अगर कोई पटाखे की ऑनलाइन बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा।
  • नए साल और क्रिसमस के मौके पर भी रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं।

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