आरुषि-हेमराज हत्याकांड: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बरी किया

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इलाहाबाद हाई कोर्ट नोएडा की बहुचर्चित आरुषि एवं हेमराज हत्याकांड के मामले में सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ राजेश तलवार और नुपुर तलवार की अपील पर गुरुवार(12 अक्टूबर) को अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने तलवार दंपती को बड़ी राहत देते हुए इस केस से बरी कर दिया है। नुपुर व राजेश तलवार की अपील मंजूर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई अदालत का आदेश पलटते हुए आरुषि-हेमराज मर्डर केस से दोनों को बरी कर दिया। कोर्ट का कहना है कि सबूत और परिस्थितियों को देखते हुए तलवार दंपती को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसले से पहले जेल में बंद आरुषि की माता-पिता नूपुर और राजेश तलवार काफी तनाव में देखे गए। दोनों ने खाना नहीं खाया था। रिपोर्ट के मुताबिक फैसला आते ही दोनों भावुक हो गए। गाजियाबाद की डासना जेल में बंद राजेश और नुपुर तलवार को रात में नींद नहीं आई।

बता दें कि गाजियाबाद स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को राजेश और नुपुर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इससे एक दिन पहले इनको दोषी ठहराया गया था। आरुषि इनकी बेटी थी। राजेश और नुपुर फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में सजा काट रहे हैं।

जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस एके मिश्रा की खंडपीठ ने तलवार दंपति की अपील पर सात सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाने की तारीख 12 अक्टूबर को तय की थी। बता दें कि मई, 2008 में नोएडा के सेक्टर-25 स्थित जलवायु विहार इलाके में 14 साल की आरुषि का शव उसके मकान में बरामद हुआ था।

शुरुआत में शक की सुई हेमराज की ओर गई, लेकिन दो दिन बाद मकान की छत से उसका भी शव बरामद किया गया।इस हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने 23 मई को डॉ. राजेश तलवार को बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश की तत्काल मुख्यमंत्री मायावती ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।

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