जेटली मानहानि मामला: दिल्‍ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार(4 सितंबर) को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की मानहानि वाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। 10 करोड़ रुपये की मानहानि की मांग वाली अरुण जेटली की नई याचिका पर जवाब दाखिल करने में देरी करने का दोषी पाते हुए कोर्ट ने उनपर यह जुर्माना लगाया है।

गौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल पर जुर्माना लगाया हो। इससे पहले भी हाईकोर्ट केजरीवाल पर 10 हजार का जुर्माना लगा चुकी है। इससे पहले अगस्त के महीने में मानहानि के मुकदमे की जल्द सुनवाई को लेकर कोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

गौरतलब है कि जेटली ने दिसंबर, 2015 में केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी के खिलाफ डीडीसीए भ्रष्टाचार मामले में कथित तौर पर झूठे और अपमानजनक बयान देने के लिए 10 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा किया है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान जेठमलानी और जेटली के बीच तीखी बहस हुई थी। इस दौरान जेटली के लिए ‘धोखेबाज’ शब्द का इस्तेमाल करने के चलते जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का एक और मानहानि का नया दीवानी मुकदमा हाई कोर्ट में दायर किया है।

अब कुल मिलाकर मानहानि की रकम 20 करोड़ रुपए हो चुकी है। इन सभी लोगों ने जेटली पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ(डीडीसीए) में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था। हालांकि, जेटली ने इन आरोपों से इनकार किया है। बता दें कि वर्ष 2000 से 2013 तक जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे।

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