रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को राहत नही, SC ने कहा ग़ैर ज़मानती आदेश को निचली अदालत मे दे चुनौती

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यूपी के मंत्री और रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को एक और झटका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट में गायत्री प्रजापति की उस अर्जी पर सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी है।

फोटो- खास ख़बर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने शिकायत पर एफआईआर का आदेश दिया था। आप राहत के लिए हाई कोर्ट जाने जैसे दूसरे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करें।

रेप के आरोपों का सामना कर रहे प्रजापति के गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश भागने की आशंक के बीच देशभर के हवाईअड्डों पर अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली है कि प्रजापति देश छोड़ कर भागने की फिराक में हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और नजर रखने को कहा गया है। गायत्री प्रजापति को पुलिस ढूंढ रही है लेकिन वो काफी समय से फरार चल रहे हैं।

बता दें कि, यूपी के चुनाव में मंत्री गायत्री प्रजापति पर बलात्कार के आरोप का मुद्दा भी खूब गूंज रहा है। इसी को देखते हुए यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने भी अखिलेश को चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि बलात्कार के आरोपी गायत्री प्रजापति को मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा।

बता दें कि, यूपी पुलिस ने सपा के नेता के खिलाफ कथित सामूहिक बलात्कार और अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता की बेटी का उत्पीड़न करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दर्ज की गई। 16 साल की एक लड़की का आरोप है कि गायत्री प्रजापति और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था।

 

 

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