सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के संरक्षण की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ाई

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सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के यूट्यूब कार्यक्रम को लेकर हिमाचल प्रदेश में दर्ज देशद्रोह के मामले में उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की अवधि मंगलवार को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। बता दें कि, विनोद दुआ के खिलाफ उनके इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा के एक स्थानीय नेता ने शिकायत दर्ज कराई है।

विनोद दुआ

न्यायमूर्ति उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई की और मामले में विनोद दुआ को गिरफ्तार करने से हिमाचल प्रदेश की पुलिस को रोक दिया। पीठ इस मामले में अगले बुधवार को सुनवाई करेगी। पीठ ने इसके साथ ही यह भी कहा कि दुआ को इस मामले में पूरक सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है।

वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ इस मामले की डिजिटल माध्यम से जांच में शामिल हुये थे। भाजपा के स्थानीय नेता श्याम की शिकायत पर छह मई को शिमला के कुमारसेन थाने में विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह, मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने और सार्वजनिक शरारत करने जैसे आरोपों में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाजपा नेता का आरोप है कि विनोद दुआ ने अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पर वोट हासिल करने के लिए मौत और आतंकी हमलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। (इंपुट: भाषा के साथ)

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