बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के विवादास्पद अधिकारी समीर वानखेड़े को एक बड़ा झटका देते हुए कहा कि ड्रग रैकेट मामले में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा रची गई साजिश पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दावों को खारिज कर दिया। आर्यन खान और उनके दोस्तों अरबाज मर्चेंट पर एक विस्तृत जमानत आदेश में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत अपराध किया है।
फाइल फोटोबेल ऑर्डर के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन-रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत नहीं मिले हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए। इस अदालत को इस बात के प्रति सेंसेटिव होने की जरुरत है कि सबूत के रूप में बुनियादी सामग्री होनी चाहिए जिससे आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके।
हाई कोर्ट ने आगे कहा कि अभियोजन की ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने NDPS अधिनियम के तहत अपराध करना स्वीकार किया है। अगर यह मान भी लिया जाए इस मामले में अधिकतम एक साल की सजा होती है। आरोपी पहले ही लगभग 25 दिनों से जेल में बंद हैं। उनका मेडिकल परीक्षण भी नहीं किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उन्होंने संबंधित समय पर नशीली दवाओं का सेवन किया था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, आवेदक/आरोपी नंबर से निकाले गए व्हाट्सएप चैट को देखने के बाद। 1 (खान) फोन, आवेदक संख्या का सुझाव देने के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं देखा जा सकता है। 1 और 2 (अरबाज़ मर्चेंट) या सभी तीन आवेदकों के साथ अन्य आरोपी व्यक्तियों के बीच सहमति है और विचाराधीन अपराध को अंजाम देने की साजिश रची है।
बता दें कि, आर्यन खान को सात अन्य लोगों के साथ इस पिछले महिने 3 अक्टूबर को गोवा जाने वाले एक क्रूज जहाज से गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी द्वारा ड्रग्स के सेवन का आरोप लगाने के बाद से उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में कई सप्ताह बिताने पड़े। हालांकि, आर्यन के वकीलों ने तर्क दिया कि उसके पास से कुछ भी नहीं मिला, एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए उसके खिलाफ मामला बनाने की मांग की।
गौरतलब है कि, समीर वानखेड़े को जबरन वसूली के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने उन पर कई खुलासे किए। बाद में महाराष्ट्र पुलिस ने नसीबी के स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी को गिरफ्तार कर लिया था। गोसावी वही शख्स है जिसकी तस्वीर आर्यन खान के साथ एक सेल्फी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।
उल्लेखनीय है कि, आर्यन खान की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में NCB के एक स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल ने पांच पन्नों के हलफनामे में आरोप लगाया था कि गोसावी ने आर्यन खान की गिरफ्तारी से 25 करोड़ रुपये और वानखेड़े को 8 करोड़ रुपये देने की जरूरत के बारे में बात की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि गोसावी ने उनसे कोरे पन्नों पर कई जगह पर हस्ताक्षर करवाए थे।
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