मुंबई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें एलफिन्स्टन रोड रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर मची भगदड़ मामले में लापरवाही के लिए रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है। बता दें कि, एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार(29 सितंबर) को हुई भगदड़ में 22 लोगों की मौत हो गई थी।
न्यूज़ एंजेसी भाषा की ख़बर के मुताबिक, शहर के एक निवासी प्रदीप भालेकर ने इस मामले में कल उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। भालेकर के वकील नितिन सतपुते ने बताया, रजिस्ट्री के लिए याचिका सौंप दी गई है और हम तीन अक्तूबर को इसके बारे में बताएंगे।
याचिका में उच्च न्यायालय की निगरानी में हादसे की जांच करने और इसके लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एलफिन्स्टन रोड ब्रिज के काफी गंभीर हो चुके इस मुद्दे को लोगों ने कई बार उठाया था, लेकिन इसको लेकर सरकार और रेलवे कोई कदम उठाने में नाकाम रहे।
याचिका में कहा गया, यह पूरी तरह से रेलवे की लापरवाही का मामला है। इस मामले को लेकर दोषी रेलवे अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 II के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
याचिका में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि, रेलवे को फुट ओवरब्रिज पर भीड़ कम करने के लिए अवैध फेरी वालों और अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश देना चाहिए।
वहीं दूसरी और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, हमें पाकिस्तान जैसे दुश्मनों या आतंकियों की जरूरत ही क्या है? ऐसा लगता है कि लोगों की जान लेने के लिए हमारी अपनी रेलवे ही काफी है।
उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि, ‘मुंबई में स्थानीय रेलवे के मौजूदा ढांचे में जब तक सुधार नहीं किया जाता, हम बुलेट ट्रेन के लिए एक भी ईंट नहीं रखने देंगे।’