विदेशी चंदा मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को राजनीतिक दलों के खातों की जांच करने का दिया निर्देश

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दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेशी चंदे का पता लगाने के लिए सोमवार(9 अक्टूबर) को केंद्र सरकार को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों के खातों की जांच के लिए छह माह का वक्त दिया।

Photo: AFP

न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरीशंकर ने अदालत के वर्ष 2014 के फैसले के अनुपालन के लिए गृह मंत्रालय को ‘‘अंतिम मौका’’ दिया है। तब हाई कोर्ट ने पाया था कि दोनों दलों ने ब्रिटेन की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की भारतीय अनुषंगी कंपनियों से चंदा स्वीकार कर विदेशी मुद्रा (नियमन) कानून (एफसीआरए) का उल्लंघन किया है।

एफसीआरए की धारा चार किसी भी राजनीतिक दल या विधान मंडल को विदेशी चंदा स्वीकार करने पर पाबंदी लगाती है।हाई कोर्ट ने 28 मार्च 2014 को चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को आदेश दिया था कि वे राजनीतिक दलों के खातों की जांच करें और छह माह के भीतर कार्रवाई करें।

हालांकि, गृह मंत्रालय की ओर से केंद्र सरकार की स्थाई अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा ने अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए 31 मार्च 2018 तक का विस्तार मांगा था।

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