बृह्नमुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ कड़ा रूख अख्तियार किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को दाखिल हलफनामे में बीएमसी ने कहा कि अभिनेता सोनू सूद ‘आदतन अपराधी’ हैं, जो पहले दो बार विध्वंस कार्रवाई के बावजूद उपगनरीय जूहू में एक रिहायशी इमारत में अवैध तरीके से निर्माण कार्य करवाते रहे हैं।
बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को सोनू सूद ने दिसंबर 2020 में दिवानी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने बीएमसी को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था।
बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सोनू सूद ने छह मंजिला ‘शक्ति सागर’ रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे वाणिज्यिक होटल में तब्दील कर दिया। नगर निकाय ने अपने हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी हैं और अनधिकृत कार्य से पैसा कमाना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने लाइसेंस विभाग की अनुमति के बगैर ध्वस्त किए गए हिस्से का एक बार फिर अवैध रूप से निर्माण कराया ताकि इसे होटल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।
बीएमसी ने सितंबर 2018 में अवैध निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन सूद ने अवैध निर्माण जारी रखा। 12 नवंबर 2018 के अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। (इंपुट: भाषा के साथ)