बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला: आडवाणी, जोशी, उमा समेत सभी 12 आरोपियों को निजी मुचलके पर मिली जमानत

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अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कई बड़े नेता आज(30 मई) सीबीआई की विशेष अदालत के सामने पेश हुए। विशेष सीबीआई अदालत में आरोपियों को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई।सभी आरोपियों ने अर्जी दाखिल कर अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज करने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कुछ देर में आदेश आ जाएगा। अगर मांग खारिज हो जाती है तो इनके खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे और साजिश से जुड़ी धारा भी जोड़ी जाएगी।

सीबीआई के स्पेशल जज एस के यादव ने बीजेपी नेता विनय कटियार, विहिप नेता विष्णु हरि डालमिया और साध्वी रितंभरा से भी अदालत में व्यक्तिगत रुप से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा है कि अब छूट या सुनवाई स्थगित करने का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बता दें कि अदालत अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने से जुडे़ दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर रही है। महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदान्ती, बैकुण्ठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, महंत धर्मदास और सतीश प्रधान को भी एक मामले में तलब किया गया है।

इससे पहले बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को बड़ा फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी(89), मुरली मनोहर जोशी(83) और उमा भारती(58) समेत 13 अन्य नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा।

 साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई रोजाना कराने और दो साल में सुनवाई समाप्त करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले से जुड़े दो मुकदमे एक साथ चलाने के निर्देश दिए हैं। इनमें से एक मामला लखनऊ में है, दूसरा रायबरेली में।
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