इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। उनके ऊपर योगी सरकार की ओर से लगाया गया एनएसए ऐक्ट भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बता दें कि, डॉ. कफील खान के मामले में जल्दी ही फैसला देने का आदेश बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में 13 दिसंबर 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया।
विवादित बयान देने के मामले में डॉ. कफील खान की मुंबई से गिरफ्तारी की गई थी। वह फिलहाल मथुरा जेल में हैं। इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉ. कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी। लेकिन उनके खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा लिखा गया था।