सुप्रीम कोर्ट ने जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को वॉइस सैंपल देने का दिया आदेश

0

सुप्रीम कोर्ट ने ज़ी न्यूज़ के विवादित सम्पादक सुधीर चौधरी और उनके साथी समीर अहलूवालिया को शुक्रवार को बड़ा झटका देते हुए कहा कि उन्हें 100 करोड़ के की जबरन उगाही के केस में अपने वौइस् सैंपल देने होंगे।

कोर्ट ने कहा विवादित पैराग्राफ नही पढ़ना होगा, लेकिन शब्द क्या होंगे यह जाँच अधिकारी और सी एस एफ एल डायरेक्टर तय करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि विवादित रिकार्डिंग का ट्रांस्क्रिप्ट 2 हफ्ते में कोर्ट में जमा की जाए।

कोर्ट ने डाइरेक्टर सीएस एफ एल को आदेश दिया है कि दोनों संपादक टेस्ट के दौरान जो वाक्य पढ़ेंगे वह सील बंद कवर में कोर्ट को सौपे।

गौरतलब है कि दो दिन पहले मुख्या न्यायाधीश जस्टिस टी एस ठाकुर की अदालत ने दो सम्पादकों को धमकी दी थी कि नियमों का पालन न किया गया तो उन्हें दुबारा जेल भेज दिया जाएगा।

कोर्ट ने संपादको की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमे वॉइस सैंपल से सम्बंधित टेक्स्ट की कॉपी की मांग की गई थी।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि  वॉइस सैंपल का टेक्स्ट क्या होगा यह जाँच अधिकारी तय करेगा आरोपी नही

कोर्ट ने यह प्रक्रिया 2 हप्ते में पूरा करने का आदेश दिया है

ज़ी न्यूज़ के दोनों सम्पादकों पर आरोप है कि उन्होंने उद्दोगपति नवीन जिंदल से जबरन 100 करोड़ की उगाही की कोशिश की थी और बदले में उनकी कंपनी के खिलाफ अपने चैनल पर खबर ना चलाने का आश्ववासन दिया था।

Previous articleUnable to come to terms with Team India rejection, Ravi Shastri now resigns from ICC post
Next articleAir India’s Riyadh-bound flight hits aerobridge at Mumbai airport just before the take-off