जाकिर नाईक का गैर सरकारी संगठन जल्द ही आतंकवाद निरोधक कानून के तहत प्रतिबंधित होगा

0

विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाईक का गैर सरकारी संगठन जल्द ही आतंकवाद निरोधक कानून के तहत प्रतिबंधित होगा. गृह मंत्रालय इसके लिए मसौदा कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है.

भाषा की खबर के अनुसार, एक सरकारी सूत्र ने बताया कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को गैर कानूनी गतिविधियां निवारण कानून के तहत ‘गैर कानूनी संगठन’ घोषित किया जाएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय की जांच में पाया गया कि अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक चैनल पीस टीवी के साथ यह संदिग्ध रूप से जुड़ा हुआ है और इस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है.

मसौदा नोट के मुताबिक आईआरएफ प्रमुख नाईक ने कथित तौर पर कई भड़काउ भाषण दिए और आतंकवादी दुष्प्रचार में शामिल रहे. यह नोट महाराष्ट्र पुलिस से प्राप्त जानकारी पर भी आधारित है.
महाराष्ट्र पुलिस ने भी युवकों को कट्टर बनाने और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के प्रति आकर्षित करने को लेकर नाईक के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं.

सूत्रों ने दावा किया कि नाईक ने ‘आपत्तिजनक’ कार्यक्रम बनाने के लिए आईआरएफ के विदेशी धन को पीस टीवी में स्थानांतरित किया. अधिकतर कार्यक्रम भारत में बनाए गए, जिनमें नाईक के कथित नफरत वाले बयान थे, जिसने पीस टीवी पर कथित तौर पर ‘सभी मुस्लिमों से अपील की कि आतंकवादी बनें’. नाईक द्वारा संचालित दो शैक्षणिक ट्रस्ट भी गृह मंत्रालय की नजर में आए हैं और उनकी गतिविधियों पर एजेंसियों की नजर है.

Previous articleकेजरीवाल और नजीब जंग एक मर्तबा फिर आमने सामने, LG ने विधायक निधि में 250 फीसदी बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव वाली फाइल लौटाई
Next article‘Indian call centres stole $300 million from Americans’