उत्तराखंड में जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन, 29 को नहीं होगा शक्ति परीक्षण: सुप्रीम कोर्ट

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उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मामले में नया मोड़ आ गया है अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शक्ति परीक्षण 29 को नहीं होगा। हाईकोर्ट द्वारा राज्‍य में राष्‍ट्रपति शासन लगाने के फैसले को खत्म करने पर दिया गया स्टे अगले आदेश तक जारी रहेगा।

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले पर केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 मई को करने का फैसला लिया। दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने हरीश रावत सरकार को 29 अप्रैल को अपना बहुमत साबित करने को कहा था और प्रदेश में से राष्ट्रपति शासन हटा दिया था।

इस मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से पूछा, क्या स्टिंग के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? वहीं मुकुल रोहतगी ने बताया कि वित्त विधेयक कभी पास ही नहीं हुआ है। 18 मार्च को सरकार ही गिर गई थी।

जनसत्ता की खबर के अनुसार कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कई सवालों के जवाब मांगें कोर्ट ने पूछा कि क्या विधानसभा की कार्यवाही पर विचार करके राष्ट्रपति केंद्रीय शासन का आदेश दे सकते हैं और इसके आधार पर क्‍या फ्लोर टेस्ट में देरी कर सकते हैं।

कोर्ट ने साथ ही पूछा कि क्या स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराना धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उपयुक्त है।

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