उत्तराखंड में राष्‍ट्रपति शासन फिर लागू, हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक 

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उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार आज सुबह ही राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि वे इस दौरान राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे।
उत्तराखंड संकट पर सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई केंद्र सरकार को वहां से फौरी तौर पर राहत मिली है। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली दो जजों की खंडपीठ कर रही थी। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष में तमाम दलीलें दीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या राज्यपाल ने राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी? इस पर केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रति जवाबदेह नहीं हैं।
सुनवाई के बाद मुकुल रोहतगी ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि 3.30 बजे सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। अब राज्य में कल वाली ही स्थिति फिर से बहाल हो गई है। यानि राज्यपाल ही राज्य को चलाएंगे। मुकुल रोहतगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब से 27 तारीख तक न तो हरीश रावत सीएम हैं न ही उन्हें कोई फैसला लेने का अख्तियार है।
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