यौन उत्पीड़न के मामले में तहलका मैगजीन के संस्थापक और मशहूर पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ उत्तरी गोवा के मापुसा सेशन कोर्ट ने गुरुवार(28 सितंबर) को आरोप तय कर दिए। बता दें कि पिछले दिनों तेजपाल की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल की कार्रवाई पर लगाने के लिए अर्जी दायर की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर मापुसा कोर्ट को तेजपाल पर आरोप तय करने के आदेश दिए थे।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (रेप), 341, 342, 354A, 354B के तहत आरोप तय किए गए। आपको बता दें कि तरुण तेजपाल पर गोवा में थिंक फेस्ट के दौरान एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में अपनी सहकर्मी से यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।
तहलका के पूर्व प्रधान संपादक के खिलाफ यह मामला 2013 में आया जब जब गोवा में थिंक फेस्ट के दौरान एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा सनसनी फैला दी। जिसके बाद तरुण तेजपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल, यह मामला गोवा की निचली अदालत में चल रहा है।
आपको बता दें कि तरुण तेजपाल देश के मशहूर पत्रकारों में एक रहे हैं। अपने पत्रकारिता कैरियर के दौरान उन्होंने कई बड़े खुलासे कर राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया था। हालांकि इन दिनों वह काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।फिलहाल तरुण तेजपाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।